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17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में नामजद आरोपी हिरासत में, दो अन्य की तलाश

अकबरपुर में किशोरी को ले जाने का मामला: रहीश पुलिस हिरासत में, अफसर और फरीद की तलाश

अंबेडकर नगर। जिले के थाना अकबरपुर क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, मामले में नामजद आरोपी रहीश पुत्र स्वर्गीय उस्मान को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, विवेचना के दौरान सामने आए दो अन्य आरोपियों अफसर और फरीद की तलाश में पुलिस टीमों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, इस संबंध में 23 सितंबर 2026 को थाना अकबरपुर में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप से संबंधित तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले में मु0अ0सं0 557/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) और 87 में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की विवेचना आगे बढ़ने के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में कुछ अन्य गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की गई। विवेचना के दौरान धारा 64(1), 127(2), 351(3) बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई है।

नामजद आरोपी पुलिस हिरासत में

पुलिस ने बताया कि मुकदमे में नामजद आरोपी रहीश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, अभी आरोपी से पूछताछ जारी है और विवेचना के दौरान प्राप्त होने वाले साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर मामले की आगे की दिशा तय की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।

दो अन्य आरोपियों की तलाश

पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान अफसर और फरीद नाम के दो अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी प्रकाश में आई है। दोनों की तलाश की जा रही है। पुलिस टीमों द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने दी जानकारी

पूरे मामले के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अंबेडकर नगर श्री देवेश चतुर्वेदी द्वारा पुलिस की ओर से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को थाना अकबरपुर में 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अतिरिक्त धाराओं की बढ़ोतरी की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के अनुसार, मुकदमे में नामजद आरोपी रहीश को पुलिस हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं विवेचना में प्रकाश में आए दो अन्य अभियुक्तों अफसर और फरीद की तलाश जारी है।

उन्होंने बताया कि पूछताछ और विवेचना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई

क्योंकि मामले में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम बताई गई है, इसलिए विवेचना के दौरान पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 भी जोड़ी गई है। नाबालिग से संबंधित मामलों में कानून के तहत पीड़ित की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाता। इसी वजह से किशोरी की पहचान से संबंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, मामले में जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा फरार बताए जा रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी हैं।

पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, फिलहाल एक नामजद आरोपी पुलिस हिरासत में है, जबकि विवेचना में प्रकाश में आए दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई विवेचना और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।






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